*हेलों की टक्कर मामले में बोदरली मेला समिति के 05 सदस्यों पर अपराध धारा 223 bns,125 bns, 3(5) bns, धारा 11 (1) (घ) पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध।*
बुरहानपुर (इक़बाल अंसारी) सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के पालन में प्रतिबंधित हेलो की टक्कर को दिग्गज सियासी समाजी रहनुमाओं की सरपरस्ती में संपन्न कराने के मामले में पुलिस प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए मेला आयोजक समिति बोदरली के सदस्यों को न्यायालय तहसीलदार एवं कार्यपालिक दंडाधिकारी शाहपुर जिला बुरहानपुर के पत्र पत्र क्रमांक/ क/न्या.लि./2025/5750 बुरहानपुर दिनाक 24.10.2025 के आदेश के आदेश का उल्लंघन किया जाना पाया जाकर निम्न 05 व्यक्तियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया है :–
1.सुधीर पिता राम राव पाटील नि ग्राम बोदरली,
2.कैलाश पिता नारायण पाटील, निवासी बोदरली
3.अर्जुन पिता हरी चौहान, निवासी बोदरली
4.मदन सिंह पिता पूरा चौहान,निवासी बोदरली
5.पिनेश पिता हेमराज चौहान निवासी बोदरली
इन व्यक्तियों द्वारा प्रशासनिक आदेश की अवहेलना एवं मेला आयोजन में पशुओं के प्रति अमानवीय व्यवहार किया जाना पाया गया। उनका यह कृत्य निम्नलिखित धाराओं के अंतर्गत दंडनीय पाया गया –
धारा 223 भारतीय न्याय संहिता (BNS)
धारा 125 भारतीय न्याय संहिता (BNS)
धारा 3(5) भारतीय न्याय संहिता (BNS)
धारा 11(1)(घ) पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम 1960

केशरसिह पालवी
दैनिक बैतूल न्युज
संपादक. 9424615699


