*एक वर्ष पुराने हत्या के प्रकरण में आरोपी को द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास एवं 2000 ₹ के अर्थदंड से दंडित*
(दैनिक बैतूल न्यूज बुरहानपुर )
बुरहानपुर (इक़बाल अंसारी) थाना खकनार जिला बुरहानपुर के वर्ष 2024 के हत्या के एक प्रकरण में आरोपी को श्री निलेश कुमार जिरेती माननीय द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की कोर्ट द्वारा *आरोपी मुकेश पिता सुखलाल मंडलोई निवासी प्रताप फाल्या ग्राम उसारणी थाना खकनार जिला बुरहानपुर* को आजीवन कारावास एवं 2000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है ।
खकनार थाना क्षेत्र अंतर्गत घटना दिनांक 26.10.24 को आरोपी ने अपने नाबालिक बालक मृतक आयान्स की कुल्हाडी मारकर हत्या की थी । फरियादी राजु की रिपोर्ट पर आरोपी के विरुद्ध थाना खकनार पर अपराध क्रमांक 640/2024 धारा 103(1) बीएनएस का पंजीबद्ध किया गया था । उक्त अपराध में हत्या के आरोपी मुकेश पिता सुखलाल मंडलोई को माननीय द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायालय द्वारा धारा 103(1) बीएनएस में आजीवन कारावास व 2000/- रुपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
पुलिस अधीक्षक बुरहानपुर के मार्गदर्शन में प्रकरण की विवेचना निरी.अभिषेक जाधव द्वारा की गई थी । जिस में उनि बीएल मंडलोई,उनि रामेश्वर बकोरिया,उनि शिवपाल सरयाम, आर. खुमसिह नार्वे कोर्ट मुंशी का अनुसंधान में सराहनीय सहयोग एवं शासन की ओर से पैरवी श्री नितिश गुप्ता अपर लोक अभियोजक की गई । प्रकरण के विवेचना अधिकारी व सराहनीय सहयोगकर्ता तथा पैरवी कर्ता अधिकारी को पुलिस अधीक्षक बुरहानपुर पुरुस्कृत किया जाएगा।

केशरसिह पालवी
दैनिक बैतूल न्युज
संपादक. 9424615699


