*नगर निगम बुरहानपुर द्वारा पानी की आपूर्ति रोकने से निवासियों में आक्रोश*
*कमिश्नर ने किया नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों का हनन- ठाकुर प्रियांक सिंह*
बुरहानपुर (इक़बाल अंसारी) बुरहानपुर मजदूर यूनियन अध्यक्ष ठाकुर प्रियांक सिंह ने बताया शहर के रास्तीपुरा क्षेत्र से लगी न्यू अक्षरधाम कॉलोनी के सैकड़ों निवासियों में पानी को लेकर त्राहिमान मचा हुआ है। विगत तीन दिनों से नगर निगम बुरहानपुर द्वारा घरेलू पानी की आपूर्ति पूरी तरह रोक दी गई है। इससे कॉलोनी के बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं और अन्य सभी वर्ग के लोग पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। नगर निगम बुरहानपुर द्वारा जलकर (वाटर टैक्स) वसूली के नाम पर यह कार्रवाई की गई है, जबकि निवासियों का दावा है कि वे वर्षों से मोहम्मदपुरा पंचायत में जलकर एवं अन्य सभी टैक्स नियमित रूप से जमा करते आ रहे हैं और किसी का कोई बकाया नहीं है।
कॉलोनी में निवासरत ग्रहणी प्राची सोनी ने बताया कि नगर निगम बुरहानपुर ने अचानक जलकर भरने का कैंप लगाया और दावा किया कि पिछले 10 वर्षों से जलकर नहीं भरा गया है। जब निवासियों ने पूछा कि यदि कॉलोनी अब नगर निगम क्षेत्र में शामिल हो गई है, तो क्या इस संबंध में कोई आधिकारिक अधिसूचना, पत्र या गजट नोटिफिकेशन उपलब्ध है? तो नगर निगम बुरहानपुर के कर्मचारियों ने कोई लिखित दस्तावेज दिखाने से इनकार कर दिया और जलकर की मांग पर अड़े रहे।
स्थानीय निवासी अक्षय नेमाडे ने कहा यह स्थिति निवासियों के लिए अत्यंत आश्चर्यजनक और परेशान करने वाली है कि एक ही स्थान पर दो अलग-अलग सरकारी संस्थाएं (पंचायत और नगर निगम) एक ही प्रकार का जलकर कैसे वसूल सकती हैं? निवासियों का कहना है कि यह दोहरी वसूली का मामला प्रतीत होता है।
स्थानीय निवासियों के अनुरोध पर मौकास्थल पर आए मजदूर यूनियन अध्यक्ष, एवं समाजसेवी ठाकुर प्रियांक सिंह ने मौके की गंभीरता को देखते हुए कहा कि बिना किसी पूर्व सूचना (नोटिस) के पानी की आपूर्ति रोकना असंवैधानिक कृत्य है। कई निवासियों ने आरोप लगाया कि नगर निगम, बुरहानपुर के कुछ कर्मचारी कैश में पैसे मांग रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन ट्रांसफर या नगर निगम के आधिकारिक खाते में जमा करने की सुविधा देने से इनकार कर रहे हैं। जब निवासियों ने पक्की रसीद या बारकोड मांगा, तो कर्मचारियों ने कैश ही मांगना जारी रखा।
क्षेत्र में निवासरत कमलेश महाजन के अनुसार कई निवासियों की रजिस्ट्री मात्र 1-2 वर्ष पूर्व हुई है और वे यहां हाल ही में रहने आए हैं। ऐसे में उनसे 10 वर्ष पुराना बकाया जलकर कैसे वसूला जा सकता है? साथ ही, अनेक प्रवासियों ने बताया कि प्लॉट/मकान रजिस्ट्री के समय कॉलोनाइजर को ₹15,000 तक जलकर एवं अन्य शुल्क के रूप में दिए जा चुके हैं, फिर भी अब पुनः जलकर भरने की मांग की जा रही है।
कॉलोनी निवासी जीतू मूलतकर ने जोर देकर कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार सुनिश्चित है, जिसमें स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता शामिल है। बिना उचित प्रक्रिया और नोटिस के पानी रोकना इस मौलिक अधिकार का स्पष्ट उल्लंघन है।
क्षेत्रवासियों की निम्न मांग है:
1. न्यू अक्षरधाम कॉलोनी के निवासी तत्काल मांग करते हैं कि पानी की आपूर्ति तुरंत पूर्व अनुसार बहाल की जाए।
2. यदि कॉलोनी नगर निगम बुरहानपुर क्षेत्र अधिकार में शामिल हुई है, तो आधिकारिक अधिसूचना एवं दस्तावेज सार्वजनिक किए जाएं।
3. दोहरी टैक्स वसूली रोकी जाए और पहले से जमा टैक्स का समायोजन किया जाए।
4. बिना नोटिस के आपूर्ति रोकने की कार्रवाई पर जांच हो।
5. कर्मचारियों द्वारा कैश मांगने के आरोपों की जांच कर उचित कार्रवाई की जाए।
6. नए निवासियों एवं हाल के रजिस्ट्री धारकों से पुराना बकाया न वसूला जाए।
श्री प्रियांक सिंह ठाकुर न कहा : निवासी इस मुद्दे पर शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज़ उठा रहे हैं और प्रशासन से त्वरित समाधान की अपेक्षा कर रहे हैं। यदि समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे आगे कानूनी एवं अन्य लोकतांत्रिक कदम उठाने को बाध्य होंगे। इस मौके पर भारती बोरसे, रेखा पवार, पुजा महाजन, मेघा पवार, संदिप सोनी, कमलेश महाजन, निरंजन पटेल, गोलु भगत, लतेश शाह, गणेश पवार, उमेश मोदी, केदार चौधरी, भारती पटेल, कविता शिंदे, ज्योती गुप्ता, प्रकाश पटेल, रविन्द्र भारते, निलेश महाजन, अशोक शाह, सुभाष महाजन सहित बड़ी संख्या में स्थानीय निवासीगण उपस्थित रहे।

संपादक केशर पालवी दैनिक बैतूल न्यूज चैनल सम्पर्क नम्बर 9424615699


