*कलेक्टर (वरिष्ठ नागरिक अपीलीय अधिकरण) बुरहानपुर के आदेश के खिलाफ, वरिष्ठ अंसारी बहने पहुंची हाईकोर्ट*
बुरहानपुर (इक़बाल अंसारी) जलेबी की पुरानी दुकान बुरहानपुर जलेबी सेंटर के दो संचालक सर्वश्री हाजी करीम खत्री और मोहम्मद अशफाक के द्वारा बुरहानपुर जिले की दो अंसारी बहनों से, जो के वरिष्ठ नागरिक हैं, से एक संपत्ति का सौदा कर 39 लाख की धोखाधड़ी किया था। इस विवाद के बाद वरिष्ठ नगरीकरण अंसारी बहनों ने बुरहानपुर के वरिष्ठ अधिवक्ता मनोज अग्रवाल के माध्यम से शिकायत की थी। शिकायत के बाद दोनों भाइयों को जेल जाना पड़ा था। इसी के साथ वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मनोज कुमार अग्रवाल ने बुरहानपुर एसडीएम के समक्ष विधि के प्रावधान के तहत याचिका प्रस्तुत की थी जिसमें अंसारी बहनों के पक्ष में फैसला आया था। बाद में इसकी अपील होने पर कलेक्टर महोदय बुरहानपुर ने वरिष्ठ नागरिक अंसारी बहनों को अपील में राहत देने के बजाए, अधिकरण/एसडीएम द्वारा पूर्व में दी गई सुरक्षा सहायता भी छीन ली थी।
प्राप्त जानकारी के अनुसार वरिष्ठ नागरिक अपीलीय अधिकरण/कलेक्टर बुरहानपुर के आदेश के खिलाफ अंसारी बहने हाईकोर्ट पहुंच गई है । अंसारी बहनों के अधिवक्ता श्री मनोज कुमार अग्रवाल ने बताया कि अपीलीय अधिकरण अर्थात कलेक्टर बुरहानपुर ने आदेश दि. 28.01.2026 को आदेश पारित करते हुए न केवल अंसारी बहनों की अपील खारिज कर दी थी, बल्कि अंसारी बहनों की राशि 39,00,000/- (उँचलीस लाख रुपए ) जो कि राशि अब्दुल करीम और मो.अशफाक ने प्राप्त की थी उस राशि की सुरक्षा तथा खानका वार्ड बुरहानपुर स्थित सौदाकृत दुकान “एस बी कलेक्शन” को सुरक्षित रखे जाने का जो आदेश दि . 13.10.2025 एस. डी. एम. महोदय/वरि. नागरिक अधिकरण ने दिया था, उस आदेश को भी कलेक्टर /अपीलीय अधिकरण ने निरस्त कर दिया था । इस आदेश के खिलाफ उनकी ओर से मा. हाईकोर्ट में याचिका कलेक्टर/अपीलीय अधिकरण महोदय के विरुद्ध प्रस्तुत कर दी गई है । जिसमें निकट भविष्य में आदेश होने की संभावना है।

केशरसिह पालवी
दैनिक बैतूल न्युज
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