*दुष्कर्म के एक आरोपी अनमोल महाजन निवासी लोनी को प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश ने किया 10 वर्ष के कारावास एवं 3000 रुपए के अर्थदंड से दंडित*
बुरहानपुर (इक़बाल अंसारी) थाना लालबाग क्षेत्र अंतर्गत ग्राम लोनी के
अभियुक्त अमोल महाजन (उम्र 41 वर्ष) पिता दशरथ निवासी हनुमान नगर, ग्राम लोनी थाना लालबाग ज़िला बुरहानपुर के द्वारा अभियोक्त्री/पीड़िता के साथ बलात्संग का कृत्य किया गया था।आरोपी के विरुद्ध थाना लालबाग पर अपराध क्रमांक 321/2024, अंतर्गत धारा 376, 376 (2) (एन), 384 भारतीय दंड संहिता)प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। अपराध की विवेचना उप निरीक्षक *श्री जयपाल सिंह राठौर* द्वारा की गई थी। अपराध में विवेचना उपरांत दिनांक 16.12.24 को माननीय न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया गया था। उक्त अपराध में आरोपी *अमोल महाजन(उम्र 41 वर्ष)पिता दशरथ निवासी हनुमान नगर, ग्राम लोनी थाना लालबाग* को माननीय प्रधान जिला सत्र न्यायालय बुरहानपुर द्वारा धारा 376, 376 (2) (एन), 384 भारतीय दंड संहिता में 10 वर्ष का कारावास व 3000/- का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। इस प्रकरण में शासन की ओर से सफलतापूर्वक पैरवी लोक अभियोजक श्री श्याम देशमुख, द्वारा की गई।

केशरसिह पालवी
दैनिक बैतूल न्युज
संपादक. 9424615699


