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*34 स्कूली बसों के परमिट, फिटनेस और ड्रायविंग लाइसेंस अन्य दस्तावेजों की जांच की गई। दस्तावेज पूर्ण न होने के कारण स्कूल वाहन पर 10,500/-रूपये का जुर्माना किया।* 

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बरहानपुर
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*34 स्कूली बसों के परमिट, फिटनेस और ड्रायविंग लाइसेंस अन्य दस्तावेजों की जांच की गई। दस्तावेज पूर्ण न होने के कारण स्कूल वाहन पर 10,500/-रूपये का जुर्माना किया।*

 

*02 बसों के परमिट, एवं फिटनेस दस्तावेज समाप्त मिलने पर इनकों जप्त कर आरटीओ ऑफिस बुरहानपुर में खड़ा किया गया।*

 

बुरहानपुर (इक़बाल अंसारी)

बुरहानपुर में दिनांक 28.06.25 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी गाईड लाईन एवं कलेक्टर बुरहानपुर एवं पुलिस अधीक्षक बुरहानपुर के निर्देश के पालन में परिवहन विभाग द्वारा यातायात पुलिस एवं तहसीलदार बुरहानपुर के साथ संयुक्त जांच कर बुरहानपुर जिले में संचालित स्कूल बसों के द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित यातायात मानकों के अनुसार स्कूल बसों के विरूद्ध जांच अभियान चलाया गया।

 

जांच अभियान में ट्रायम्फल आर्च एकेडमी बुरहानपुर की 12 बसे, इम्पीरियल एकेडमी 05, बुरहानपुर पब्लिक स्कूल 02, सेंट झेव्हीयर्स इंटरनेशनल स्कूल जैनाबाद की 12 बसें एवं लक्कडवाला पब्लिक स्कूल सारोला की 03 बसें इस प्रकार कुल 34 बसों के दस्तावेजों जैसे परमिट, फिटनेस, बीमा, ड्रायविंग लाइसेंस, प्रदूषण प्रमाण पत्र, नंबर प्लेट,ड्रायवर / कण्डक्टर वर्दी, फस्ट एड बॉक्स, अग्नि शमनयंत्र, स्पीड गर्वनर, पैनिक बटन की जांच की गई। जांच में लक्कडवाला पब्लिक स्कूल की 02 बसों के परमिट, एवं फिटनेस समाप्त मिले इनकों जप्त कर आरटीओ ऑफिस बुरहानपुर में खड़ा किया गया है।

 

*इन स्कूलों पर लगाया जुर्माना*

 

*ट्रायम्फल आर्च एकेडमी* की 06 बसों में हाई सिक्यूरिटी नंबर प्लेट ना होने पर 3000/- रूपये का जुर्माना वसूला गया एवं 01 बस में आपातकालीन दरवाजा सहीं नहीं पाए जाने पर 1500/- रूपये जुर्माना वसूल किया गया। इस

 

*सेंट झेव्हीयर्स इंटरनेशनल स्कूल* में संचालित स्कूल बसों की 02 बसों में हाई सिक्यूरिटी नंबर प्लेट ना होने की स्थिति में 1000/- का जुर्माना वसूला गया एवं 06 बसों में मोटर व्हीकल एक्ट की अन्य धाराओं में 5000/- रूपये जुर्माना वसूल किया गया। इस प्रकार कुल इस प्रकार कुल 15 बसों से 10,500/- रूपये का जुर्माना वसूल किया गया।

 

बुरहानपुर जिले के विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में संचालित स्कूल बसों के दस्तावेज पूर्ण करने एवं यातायात नियमों का पालन करने के साथ सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित गाईड लाईन के अनुसार वाहन संचालन करने के संबंध में नोटिस जारी किये जा चुके है।

 

जांच दल में तहसीलदार बुरहानपुर श्री प्रवीण ओहरिया, नायब लहसीलदार नीतू मंडलोई परिवहन विभाग के अधिकारी श्री विक्रम सिंह ठाकुर, सी एस. बाथम, यातायात सुबेदार नागेन्द्र सिंह ठाकुर, सहायक उप निरीक्षक संदीप केथवास एवं यातायात पुलिस की टीम में प्रधान आरक्षक सुनिल सिंह आरक्षक प्रकाश डुडवे, साहब सिंह, मेहताब सिंह के द्वारा जांच दल में सहयोग किया गया। जांच निरंतर जारी रहेगी।

 

स्कूल वाहन स्वामियों एवं स्कूल संचालकों से विनम्र अपील है कि वाहन से संबंधित समस्त वैद्य दस्तावेज पूर्ण होने की दशा में ही वाहन का संचालन करे एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा स्कूल बसों के संचालन संबंधी गाईड लाईन का पालन करे। जिससे किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना पड़े। साथ ही जिन स्कूल प्रबंधन के द्वारा स्कूल बसों का संचालन/उपयोग नहीं किया जा रहा है। वह इसकी लिखित सूचना परिवहन कार्यालय को उपलब्ध कराया जाकर अनुपयोगी स्कूल बसों का पंजीयन निरस्त कराया जाना सुनिश्चित करे।

 

परिवहन विभाग / पुलिस विभाग / जिला प्रशासन (राजस्व) विभाग द्वारा विशेष चैकिंग अभियान चलाया जाकर वाहनों में कमिया पाई जाने पर मोटरयान अधिनियम के अनुसार कार्यवाही की जावेगी। जिसकी समस्त जवाबदारी स्कूल प्रबंधन / अनुबंधित वाहन स्वामी की रहेंगी।

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