*नियम विरुद्ध की गई आम सभा को स्थगित करने एवं प्रबंध संचालक को हटाने बाबत*
बुरहानपुर (इक़बाल अंसारी) नवल सिंह सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित नवल नगर, झिरी बुरहानपुर मध्यप्रदेश की पूर्व अध्यक्ष श्रीमती किशोरी देवी शिवकुमार सिंह ठाकुर ने बताया कि संस्था की 44 वीं वार्षिक आम सभा दिनांक 25/09/2025 को आयोजित की गई जिसमें निर्वाचित 86 डेलीगेट्स को ही उपस्थित होने के सूचना पत्र श्री बी. एल. मकवाना द्वारा प्रेषित किए गए, जबकि कारखाने के पूर्ण रूप से निर्वाचन संपन्न नहीं हुए है। जिसके कारण समस्त अंश धारी सदस्यों को वार्षिक आम सभा में उपस्थित होने की सूचना भेजी जाना थी। वह नहीं भेज कर नियमों का उल्लंघन किया है एवं वार्षिक आम सभा में जो अंश धारी सदस्य उपस्थित होने के लिए आए उन्हें सभा स्थल पर आने से रोका गया एवं उनके साथ अभद्रता से पेश आए हैं।
श्रीमती किशोरी देवी शिवकुमार सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रबंध संचालक के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाना चाहिए। यही प्रबंध संचालक श्री बी.एल. मकवाना पर कारखाने की मतदाता सूची में हेर फेर करने के आरोप लगने के कारण इन्हें कारखाने के प्रशासक पद से माननीय हाई कोर्ट के आदेश से हटाया गया है। श्री मकवाना ने प्रशासक बनते ही मतदाता सूची में हेरा फेरी करने वाले कर्मचारियों, जिसे कलेक्टर महोदय ने निलम्बित किया गया था, उन्हें निलंबन से बहाल कर दिया गया था। श्री बी.एल. मकवाना पर माननीय हाई कोर्ट, जबलपुर में न्यायालय की अवमानना का प्रकरण प्रचलित होने के बाद भी ऐसे संदिग्ध अधिकारी को कारखाने का प्रबंध संचालक बनाया है। जो नियमों के विरुद्ध है।
श्रीमती किशोरी देवी शिव कुमार सिंह ठाकुर ने आम सभा स्थगित कर प्रबंध संचालक पर कार्यवाही करने हेतु श्रीमान आयुक्त एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाए, मध्य प्रदेश शासन भोपाल एवं श्रीमान कलेक्टर बुरहानपुर एवं प्रशासक नवल सिंह सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित बुरहानपुर को पत्र प्रेषित किये गये है।

केशरसिह पालवी
दैनिक बैतूल न्युज
संपादक. 9424615699

